पुरानी रंजिश में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, जान से मारने के लिए चलाई गोली; तमंचे के साथ आरोपी गिरफ्तार
चंदौली। अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला करने और जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रेवसा गांव निवासी भोला भारती उर्फ करन (19) के रूप में हुई है।
चन्दौली

6:14 PM, Nov 3, 2026
चंदौली। अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला करने और जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रेवसा गांव निवासी भोला भारती उर्फ करन (19) के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक, 2 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे रेवसा स्थित एसआरबीएस स्कूल के पास मो. सुफियान के साथ भोला भारती और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की। इस दौरान सुफियान ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया तो आरोपी ने तमंचे से फायर कर दिया। हालांकि, गोली लगने से वह बाल-बाल बच गया। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार रात करीब 8:50 बजे कैली अंडरपास के पास से आरोपी भोला भारती उर्फ करन को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और दो मोबाइल फोन मिले।
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पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों अमित यादव निवासी लौदा, मयंक यादव और विवेक कुमार निवासी रेवसा के साथ मिलकर मारपीट करने और तमंचे से फायर करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बरामद तमंचे का घटना में इस्तेमाल करना भी बताया है।
बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोतरी करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार भोला भारती के खिलाफ अलीनगर थाने में पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह, उपनिरीक्षक राकेश सिंह, अनिल कुमार पासवान, हेड कांस्टेबल संतोष यादव तथा कांस्टेबल रितिक तिवारी और सर्वजीत सिंह गौतम शामिल रहे।
