बिहार राज्य के मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैः-उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2025 तक, गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं। उन्होंने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद चंदौली मे रह रहे बिहार राज्य के मतदाता ऑनलाइन माध्यम अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते है।
chandauli

4:13 PM, July 23, 2025
चंदौली।उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के क्रम मेे जनपद चंदौली मे बिहार राज्य के निवासरत मतदाताओं को सूचित किया है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2025 तक, गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं। उन्होंने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद चंदौली मे रह रहे बिहार राज्य के मतदाता ऑनलाइन माध्यम अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी और दावा-आपत्ति की अवधि 01 अगस्त, 2025 से 01 सितंबर, 2025 तक निर्धारित है। ऐसे मतदाता जो बिहार राज्य के जनपद चंदौली मे निवासरत है वह अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ई-मेल या अन्य माध्यम से बीएलओ को भेज सकते हैं, या परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने हेतु 11 दस्तावेजों में से कोई भी संलग्न किया जा सकता है, जिसमे किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/ स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर अथवा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। यदि इन उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई एक भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होती है। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हों तो दस्तावेज बाद में 25 जुलाई, 2025 तक अथवा दावा-आपत्ति अवधि (01 अगस्त, 2025 से 01 सितंबर, 2025) में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने हेतु गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मतदाता ECINET App या https://voters.eci.gov.in पर जाकर अपने फॉर्म की स्थिति की भी जाँच कर सकते हैं।
Advertisement