शौक पूरी करने के लिए चुराते थे बाइक
चन्दौली। अलीनगर थाना की पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की तीन मोटरसाइकिलों के साथ तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। पुलिस के अनुसार, बरामद मोटरसाइकिलें मुगलसराय स्टैंड से चोरी की गई थीं। इस मामले में गिरोह का सरगना मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
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12:22 PM, Oct 21, 2026
चोरी करने के आरोप में तीन बाल अपचारी पकड़ाये
चन्दौली। अलीनगर थाना की पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की तीन मोटरसाइकिलों के साथ तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। पुलिस के अनुसार, बरामद मोटरसाइकिलें मुगलसराय स्टैंड से चोरी की गई थीं। इस मामले में गिरोह का सरगना मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने तीन मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए तीन बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया। बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर में मु0अ0सं0 643/2026 के तहत बीएनएस की धारा 317(2)/317(4) में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, बरामद मोटरसाइकिलों के दस्तावेज मांगने पर बाल अपचारी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने कथित तौर पर बताया कि वे अपने शौक पूरे करने के लिए मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। गिरोह के सरगना के साथ मिलकर मुगलसराय स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों से वाहन चोरी किए जाते थे।
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पुलिस के अनुसार, चोरी की मोटरसाइकिलों को सस्ते दामों पर बेचकर मिलने वाली रकम आपस में बांट ली जाती थी। बरामद तीनों मोटरसाइकिलें 18 अक्टूबर को मुगलसराय स्टैंड से चोरी की गई थीं। पूछताछ में करीब एक सप्ताह पहले भी इसी स्थान से एक अन्य मोटरसाइकिल चोरी करने की बात सामने आई है।
पुलिस का कहना है कि तीनों बाल अपचारी फरार सरगना के साथ मिलकर चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मामले में मुगलसराय थाने में दर्ज तीन अन्य मुकदमों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश करने के साथ ही प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
चार मुकदमों का विवरण
अलीनगर थाने में मु0अ0सं0 643/2026 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त मुगलसराय थाने में मु0अ0सं0 549/2026, 550/2026 और 551/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज मुकदमों का भी उल्लेख किया गया है।
