ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत NDPS मामले में धानापुर के आरोपी दोषी को 8000 रुपये जुर्माने की सजा
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद चन्दौली पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। वैज्ञानिक विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की मजबूत पैरवी के चलते एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
चंदौली

12:45 PM, Nov 27, 2025
चंदौली । पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद चन्दौली पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। वैज्ञानिक विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की मजबूत पैरवी के चलते एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
माननीय न्यायालय, पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली द्वारा थाना सकलडीहा के एक पुराने एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 03 दिवस का कारावास भुगतना होगा।
पूरा मामला इस प्रकार है—
दिनांक 09.04.2005 को थाना सकलडीहा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध संख्या 50/2005 पंजीकृत किया गया था। इस मामले में आरोपी: किशोर बनवासी पुत्र सुराहू बनवासी, निवासी बिरना, थाना धानापुर, जनपद चन्दौली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से विपिन (अपर लोक अभियोजक) तथा थाना सकलडीहा की ओर से हेड कांस्टेबल उमेश कुमार (पैरोकार) द्वारा की गई प्रभावी पैरवी और साक्षियों के ठोस बयानों के आधार पर दिनांक 25.11.2025 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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