धर्म परिवर्तन के आरोप में दो वांछित गिरफ्तार, प्रचार सामग्री बरामद
बबुरी। क्षेत्र के गौरी गांव में कथित रूप से लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बबुरी पुलिस ने दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त धार्मिक प्रचार-प्रसार से संबंधित सामग्री भी बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
बबुरी, चंदौली

2:38 PM, Aug 10, 2026
बबुरी। क्षेत्र के गौरी गांव में कथित रूप से लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बबुरी पुलिस ने दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त धार्मिक प्रचार-प्रसार से संबंधित सामग्री भी बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, नौ अगस्त को गौरी गांव निवासी अशोक के घर पर कुछ लोगों के एकत्र होने और कथित रूप से धर्म परिवर्तन से संबंधित गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। आरोप है कि लोगों को अनुचित प्रभाव में लेकर मुफ्त रुपये देने तथा भविष्य में आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मौके पर ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार से संबंधित सामग्री भी मिलने की बात पुलिस ने कही है।
मामले में बबुरी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 113/2026 के तहत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) में केस दर्ज किया गया था। मुकदमे में वांछित गौरी गांव निवासी अशोक पुत्र बाढ़ू और शहाबगंज थाना क्षेत्र के बड़गांवा निवासी आशीष नारायण पुत्र वंश नारायण की पुलिस तलाश कर रही थी।
पुलिस के अनुसार, सोमवार को सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस टीम में ये रहे शामिल
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक संजीत कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रामभवन यादव, हेड कांस्टेबल विजय शंकर और कांस्टेबल अजीत चौहान शामिल रहे।
