चीनी की कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई
चंदौली। जिले में चीनी की जमाखोरी, कालाबाजारी और मनमाने दामों पर बिक्री रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह व्यवस्था एक अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर चीनी व्यापारियों के स्टॉक की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।
चंदौली

12:47 PM, Aug 22, 2026
चंदौली। जिले में चीनी की जमाखोरी, कालाबाजारी और मनमाने दामों पर बिक्री रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह व्यवस्था एक अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर चीनी व्यापारियों के स्टॉक की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।
नियमों के अनुसार कोई भी चीनी डीलर स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा किसी भी समय 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर रोक रहेगी। स्टॉक प्राप्त होने का पहला दिन भी भंडारण अवधि की गणना में शामिल किया जाएगा।
सभी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी अनिवार्य रूप से अपडेट करनी होगी।
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जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। चीनी के भंडारण की जांच के लिए गठित टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने या तय दर से अधिक कीमत पर चीनी बेचने की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिले में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने अपील की है कि यदि कोई व्यापारी चीनी की कालाबाजारी करता है या निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलता है तो इसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नंबर 7839564808 अथवा जिला खाद्य विपणन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7839565148 पर दें।
