सूदखोरी के खिलाफ पुलिस का अभियान, ब्याज माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया है कि थाना स्तर पर अवैध ब्याज माफियाओं की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। डरा-धमका कर या सादे कागज व चेक पर हस्ताक्षर कराकर लोगों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों से अधिक ब्याज वसूलना अपराध है और बिना लाइसेंस धन उधार देना प्रतिबंधित है।
चन्दौली

10:16 AM, Apr 11, 2026
चंदौली। जनपद में अवैध रूप से ब्याज पर पैसा उधार देकर आम जनता का शोषण करने वाले ब्याज माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि बिना लाइसेंस सूदखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया है कि थाना स्तर पर अवैध ब्याज माफियाओं की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। डरा-धमका कर या सादे कागज व चेक पर हस्ताक्षर कराकर लोगों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों से अधिक ब्याज वसूलना अपराध है और बिना लाइसेंस धन उधार देना प्रतिबंधित है।
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उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई पीड़ित थाने में शिकायत लेकर आता है तो उसकी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही गांव और कस्बों में जनसंवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वे अवैध सूदखोरों के चंगुल में न फंसें।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ब्याज के कारण परेशान या धमकी मिलने की स्थिति में निडर होकर अपने संबंधित थाने या वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें। पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
