नगर पालिका क्षेत्र में बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते मांस और मछली
जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका मुग़लसराय द्वारा नगर में स्थित मीट, मुर्गा के विभिन्न दुकानों का संयुक्त निरीक्षण कर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित दुकानों को बंद करा दिया गया ।जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मानको का भी उल्लंघन किया जा रहा था | मौके पर उक्त दुकानों के अतिक्रमित मुर्गा जाली, खोके, औजार नगर पालिका के सुपुर्दग
चंदौली

5:41 PM, Dec 10, 2025
मुग़लसराय नगरपालिका में बिना लाइसेंस के संचालित अवैध मीट, मुर्गा दुकाने बंद करायी गयी
चंदौली। पी डीडीयू नगर पालिका और अन्य क्षेत्रों में बिना लाइसेंस और खुले में मांस मछली बिक्री पर रोक लगा दी गई है।यदि बिना लाइसेंस के मीट, मुर्गा, मछली की दुकाने अवैध रूप से संचालित पायी गयी तो अधिकतम जुर्माना 02 लाख रूपये तक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस और जारी की गई मानक लाइन के तहत ही बिक्री की जा सकती है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका मुग़लसराय द्वारा नगर में स्थित मीट, मुर्गा के विभिन्न दुकानों का संयुक्त निरीक्षण कर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित दुकानों को बंद करा दिया गया ।जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मानको का भी उल्लंघन किया जा रहा था | मौके पर उक्त दुकानों के अतिक्रमित मुर्गा जाली, खोके, औजार नगर पालिका के सुपुर्दगी में दे दिए गए | कार्यवाही के दौरान हैदरी अली मीट शाप, मोहम्मद इमरान मीट शाप, इरफ़ान पोल्ट्री, इमरान चिकन शाप, आरिफ चिकन शॉप व फ्रेश चिकन शॉप आदि दुकानों का गहन निरीक्षण किया गया | सभी मीट शॉप बिना लाइसेंस संचालित पायी गयी, जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया |
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मांस, मछली एवं मुर्गे की दुकानों के लाइसेंस जारी किये जाने हेतु सम्बन्धित मीट कारोबारी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत इस शर्तो का पालन करना है।मन्दिर पूजा स्थल से कम से कम 100 मीटर की दुरी, विद्यालयों लगभग 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए।दुकानों में गहरे रंग के पर्दे या गहरे रंग के शीशे ,मांस कारोबारी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होने चाहिये ,शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध होना आवश्यक है| नजदीकी पुलिस थाने द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए|।कोई भी कारोबारी अपनी दूकान पर मांस का कटान नहीं करेगा|।जनपद में स्लाटर हाउस न होने की दशा में अन्य नजदीकी जनपद से मांस का कटान कराते हुये डीप फ्रीजर में मांस का परिवहन कर अपनी दूकान पर लाया जाना चाहिए |
समस्त धारदार हथियार स्टील के होने चाहिए |कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए|स्लाटर हाउस से लाये जाने वाले मांस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए |
