पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
चंदौली। इलिया थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1 चंदौली ने शुक्रवार को अभियुक्त इजहार अली उर्फ मुन्ना को दोषसिद्ध करते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चन्दौली

फोटो AI द्वारा काल्पनिक है
2:51 PM, Oct 30, 2026
Vinod kumar
जनपद न्यूज़ टाइम्सई-रिक्शा की किश्त और पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ था विवाद, डीएनए साक्ष्य और प्रभावी पैरवी से मिली सजा
चंदौली। इलिया थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1 चंदौली ने शुक्रवार को अभियुक्त इजहार अली उर्फ मुन्ना को दोषसिद्ध करते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, घटना 18 मार्च 2024 की रात करीब नौ बजे की है। ग्राम सीहर निवासी इजहार अली और उसकी पत्नी निशा बेगम के बीच ई-रिक्शा की किश्त और पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। निशा ने अपने मायके और समूह से कर्ज लेकर ई-रिक्शा खरीदा था। आरोप है कि विवाद के बाद इजहार अली ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर ईंट-पत्थरों से पत्नी के सिर और चेहरे पर प्रहार किया तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
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मामले में मृतका के भाई की तहरीर पर इलिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान डीएनए रिपोर्ट समेत वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) और थाना इलिया के पैरोकार हेड कांस्टेबल अश्वनी राय की भूमिका सराहनीय रही।
