पावरलूम मशीन के नाम पर ₹9.50 लाख की धोखाधड़ी, बैंक अधिकारियों समेत कई पर मुकदमा दर्ज
मुगलसराय पुलिस ने पावरलूम मशीन के लिए बैंक ऋण दिलाने के नाम पर ₹9.50 लाख की कथित धोखाधड़ी और गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, बिचौलिए मनोज शर्मा, सोनी ट्रेडर्स सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
chandauli

10:32 AM, Jul 24, 2026
चन्दौली। मुगलसराय पुलिस ने पावरलूम मशीन के लिए बैंक ऋण दिलाने के नाम पर ₹9.50 लाख की कथित धोखाधड़ी और गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, बिचौलिए मनोज शर्मा, सोनी ट्रेडर्स सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, दुलहीपुर निवासी रुकसाना बीबी ने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2013 से वह पुरानी पावरलूम मशीन से कारोबार कर रही थीं। नई मशीन खरीदने के लिए जिला उद्योग केंद्र चन्दौली के माध्यम से आवेदन किया गया। आरोप है कि बड़ौदा यूपी बैंक की दुलहीपुर शाखा में ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक अधिकारियों और अन्य आरोपितों ने साजिश रचकर उनसे विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए।
शिकायत के मुताबिक वर्ष 2022 में ₹9.50 लाख का ऋण स्वीकृत कराया गया, लेकिन उन्हें केवल ₹2.90 लाख ही दिए गए, जबकि शेष राशि का गबन कर लिया गया। नई पावरलूम मशीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई और उनसे हर महीने ₹15 हजार की ऋण किस्त वसूली जाती रही।
तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय में मु0अ0सं0 362/2026 के तहत धारा 420, 406 एवं 120-बी भादवि में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विवाद के दौरान दो लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई
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मामले को लेकर चांदनी मार्केट क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के समझाने पर एक पक्ष शांत हो गया, जबकि मनोज कुमार शर्मा और गोविन्द कुमार द्वारा शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई।
नामजद आरोपी
मनोज कुमार शर्मा, निवासी मलोखर, थाना मुगलसराय
गोविन्द कुमार, निवासी बहादुरपुर पड़ाव, थाना मुगलसराय
