72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना देने पर मिलेगा मुआवजा: उप निदेशक कृषि
चंदौली। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि यदि उनकी खरीफ सीजन की फसल आकस्मिक बारिश, तेज हवाओं या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी सूचना दें।
चंदौली

उप निदेशक कृषि भीमसेन
4:43 PM, Oct 31, 2025
चंदौली। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि यदि उनकी खरीफ सीजन की फसल आकस्मिक बारिश, तेज हवाओं या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी सूचना दें।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसान अपनी फसल नुकसान की शिकायत टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। शिकायत फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर करना अनिवार्य है, तभी मुआवजे का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
उप निदेशक ने बताया कि योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों — धान, बाजरा, ज्वार और अरहर — को प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों से होने वाली क्षति के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, कटाई के बाद खेत में सुखाने हेतु रखी फसल यदि 15 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट होती है, तो उसका भी बीमा कवर उपलब्ध है।
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किसानों की सुविधा के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क भी किया जा सकता है। शिकायत दर्ज कराने हेतु निम्न नंबरों पर संपर्क करें —
📞 8976965229 या 9935903681।
उप निदेशक कृषि ने किसानों से आग्रह किया कि वे समय पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा प्राप्त हो सके।
