गोवध के मुकदमे में वांछित 25 हजार का इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, अवैध रिवाल्वर बरामद
चंदौली। थाना बलुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोवध प्रकरण में वांछित और ₹25,000 के इनामी शातिर गोतस्कर वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी सरेहुआ खुर्द, थाना सकलडीहा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से .38 बोर की एक अवैध रिवाल्वर, एक जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन (TECNO SPARK) बरामद किया है।
चंदौली

1:27 PM, Oct 25, 2025
चंदौली। थाना बलुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोवध प्रकरण में वांछित और ₹25,000 के इनामी शातिर गोतस्कर वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी सरेहुआ खुर्द, थाना सकलडीहा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से .38 बोर की एक अवैध रिवाल्वर, एक जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन (TECNO SPARK) बरामद किया है।
इस संबंध में पुलिस ने बताया कि 17 जनवरी 2025 को ग्राम सोनहुला में गंगा स्नान को जा रहे मदन सिंह (60 वर्ष) की पिकअप से टक्कर लगने से मौत हो गई थी। पिकअप में 6 सांड रस्सियों से बंधे हुए मिले थे। चालक मौके से फरार हो गया था। इस मामले में थाना बलुआ पर मु.अ.सं. 12/2025 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर (IPS) एवं क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गंगा नदी बलुआ पुल, ग्राम सराय के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
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पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2021 में भी थाना कंदवा से गोतस्करी के मामले में जेल जा चुका है और थाना सकलडीहा पर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज है। उसने यह भी कबूल किया कि 17 जनवरी की घटना में वही अपने साथियों के साथ पिकअप में गोवंशों को वध हेतु बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जा रहा था, तभी दुर्घटना हुई थी।
अभियुक्त ने बताया कि अवैध असलहा उसने बिहार में एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदा था, जिसे वह धमकाने और धौंस जमाने के लिए रखता था।
