छूट पर गाड़ी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
धानापुर पुलिस टीम द्वारा छूट पर मोटरसाइकिल दिलाने के नाम पर फ्रॉड करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
चंदौली

ठगी करने वाला गिरफ्तार अभियुक्त
6:18 PM, July 20, 2025
धानापुर (चंदौली)। क्षेत्र के रायपुर बभनियांव निवासी अर्चना देवी पत्नी श्याम नारायण गौतम के साथ केएलसीआर ह्यूमन वेलफेयर फाऊण्डेशन जीडी रोड बिछिया कला के प्रबन्धक निसार अहमद व मैनेजर विशाल के द्वारा फाऊण्डेशन के नाम पर दो पहिया वाहनों की खरीद पर छूट दिलाने के नाम पर पूरे पैसे ले लेना तथा धोखा देकर दो पहिया वाहन को किस्त पर दिलाने तथा बाद में पूरा पैसे हड़प लेने के मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 89/2025 धारा 111(2), 318(2), 336(3), 338,339 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक शरद गुप्ता थाना धानापुर के नेतृत्व में उ0नि0 रामदयाल मय हमराह चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मु.अ.सं. 89/2025 धारा 111(2), 318(2), 336(3), 338,339 बीएनएस थाना धानापुर से सम्बन्धित अभियुक्त भीम ज्योति विशाल उर्फ विशाल पुत्र शमशेर विशाल निवासी ग्राम बगही कुम्भापुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली स्थित घर से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
*पूछताछ विवरण-*
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं KLCR हयूमन वेलफेयर फाउण्डेशन में निसार अहमद पुत्र स्व0 साहब जान अन्सारी निवासी ग्राम दुधारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली के निर्देशन में एक स्टाफ के पद पर कार्य करता था तथा जितने लोग कार्यालय में आते थे वह कुछ पैसा देते थे। उक्त पैसों को KLCR हृयूमन वेलफेयर फाउण्डेशन के रसीद पर लिखकर पैसा मैं जमा कर लेता था और बाद मे वह पैसा मैं निसार अहमद को दे देता था। सारी रसीदों पर मेरा ही हस्ताक्षर है।
पुनः जनवरी 2025 में मोटरसाइकिल वाहन योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत आनरोड व 40 प्रतिशत आफ रोड पर इच्छुक व्यक्तियों को KLCR हृयूमन वेलफेयर फाउण्डेशन द्वारा मोटरसाइकिलें उपलब्ध करायी जाने लगी। हम दोनों लोग मिलकर वाहन के पंजीकृत स्वामी का आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक लेकर वाहन स्वामी के नाम पर प्राईवेट फाईनेन्स कम्पनी द्वारा फाईनेंस कराकर ईएमआई पर लोन करा दिया जाता था तथा कुछ माह तक हम लोग ईएमआई का पैसा जमा करते थे। वाहन स्वामी को तब पता चलता था जब हम लोग ईएमआई का पैसा जमा करना बन्द कर देते थे। लोगों से मिले पैसे को हम दोनो आपस में बांट लेते थे।
*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-*
1.मु.अ.सं. 89/2025 धारा 111(2), 318(2), 336(3), 338,339 बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली
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नोट- अभियुक्त के अन्य अपराध की जानकारी की जा रही है।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
1.प्रभारी निरीक्षक शरद गुप्ता थाना धानापुर
2.उ0नि0 राम दयाल थाना धानापुर जनपद चन्दौली
3.हे0का0 मनोज थाना धानापुर जनपद चन्दौली
4.का0 बबलू चौहान थाना धानापुर जनपद चन्दौली